कलेक्टर राठी ने विवेकानंद नगर से लगे 100 मीटर परिधि के क्षेत्र को किया बफर क्षेत्र घोषित... स्थानीय पार्षद ने की शहर एवं वार्ड से कोविड वार्ड हटाए जाने की मांग...
नरेन्द्र अहिरवार, दमोह
दमोह - नोवल कोरोना (COVID-19) वायरस बीमारी को संकामक अधिसूचित किया गया है। 20/05/2020 के माध्यम से जिला दमोह की संपूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 का आदेश जारी किया गया है। आदेश 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लॉन जारी किया गया है। म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71(2) में प्रावधानिक समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये जा चुके हैं। मैं तरूण राठी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दमोह म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ।
विवेकानंद नगर (नगर दमोह) में पाये गये covid-19 संक्रमण पॉजीटिव केस के घर की जानकारी निम्नानुसार है मरीज कमाक स्थान का नाम 1 कोविड-19 मरीज का घर। उक्त घर को Epicenter घोषित करते हुए निम्नानुसार विवेकानंद नगर, दमोह के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया व इससे लगे 100 मीटर परिधि के क्षेत्र को बफर क्षेत्र घोषित किया जाता है ("Containment Area' is defined as Marking of First contact areas of the reported Positive Case")। स्थान का नाम कोविड केयर सेंटर की चारदीवारी से श्री रामदीन रजक के घर तक, श्री मनोज पटैरिया के मकान से सुनील पलंदी के मकान तक।
कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी The Epidemics Diseases COVID:19 Regulation 2020 अंतर्गत उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता इसीडेट कमाण्डर श्री भरत पाण्डेय राजस्व निरीक्षक9828359008, पुलिस अधिकारी सहा उप निरीक्षक मो.न. 9479991817, नगर पालिका अधि श्री नागेश्वर राठौर मोहर्रर, नपा दमोह मो.न. 9301796600 हैं।
कंटेनमेंट एरिया
कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत मात्र चिकित्सीय आपात आवश्यकता के अतिरिक्त पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, इस क्षेत्र में धारा 144 संबंधी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का फॉर्म क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। कंटेनमेंट एरिया हेतु सी एम एच ओ द्वारा विशेष आरआरटी तथा मेडिकल मोबाइल यूनिट का गठन शासन के निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के एग्जिट प्वाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा आने जाने वालों की सतत स्क्रीनिंग की जाएगी तथा कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर जाने वाले समस्त वाहनों की डिस्इफेक्ट किया जाएगा। नगर पालिका द्वारा क्षेत्र का सैनिटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा, कंटेनमेंट क्षेत्र के प्रत्येक घर का सर्वे किए जाने हेतु cmho द्वारा प्रथक से टीमों का गठन किया जाएगा। संबंधित टीमें व उनके सुपरवाइजर निर्धारित प्रारूप में जानकारी आईडीएसपी नोडल अधिकारी ऑफीसर को अनिवार्यत: उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं कोविड-19 की संभावित लक्षण जैसे बुखार खांसी गले में दर्द सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आरटीओ सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोविड-19 के पॉजिटिव के निकट संपर्क को कम करना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय से रोका जा सके जिनको हम करंट टाइम किया गया है उनका फॉलोअप लेना होगा या दूरभाष के माध्यम से जब तक कि सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट आता है तो संबंधित के ग्रुप को 14 दिन तक रखना होगा 28 दिन आगे से रोकने हेतु कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित को कांटेक्ट ट्रैकिंग करते हुए समस्त संबंधित ओं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर में उल्लेखित से अनिवार्यता संपर्क किया जा कर उन्हें भी कम करवाने की कार्यवाही बा उनसे भी प्रतिदिन संपर्क करते हुए संपर्क ट्रैकिंग की रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करें मेडिकल ऑफिसर द्वारा परीक्षण किए जाने तक एक कमरे में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को उपलब्ध कराते हुए एंड हाइजीन एवं पर्सनल हाइजीन के प्रोटोकाल का पालन करेंगे करवाना सुनिश्चित करें समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
साथ ही शहर के स्थानीय सिविल वार्ड में बने कोवोड सेंटर में स्थानीय महिला के पॉलिटिक पाए जाने से बाढ़ वासियों में भाई का माहौल व्याप्त है जिसको लेकर लोग डरे हुए हैं कि कहीं भिंड वार्ड के लोग कोरोना संक्रमण जैसी घातक बीमारी की चपेट में ना आ जाएं। जिसको तत्परता से लेते हुए स्थानीय सिविल वार्ड नंबर 6 के पार्षद विक्रम ठाकुर ने मीडिया के समक्ष एवं जिला प्रशासन से मांग की है की शहर में बने इस कोविड वार्ड को शहर से अलग शिफ्ट किया जाए। उन्होंने बताया कि सिविल वार्ड क्रमांक 6 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वार्ड है जिसमें लगभग 4500 लोगों की आबादी है साथ ही सुभाष कॉलोनी में लगभग 3000 लोग निवास करते हैं एवं चारों तरफ अन्य लगभग 5000 लोग निवासरत हैं। जिनकी सुरक्षा में किसी भी तरह सीखो कौतूहल ना बरता जाए। इसलिए बाढ़ के पार्षद विक्रम ठाकुर ने बाढ़ से अलग कोड वार्ड शिफ्ट करने की दमोह कलेक्टर से मांग की है
साथ ही शहर के स्थानीय सिविल वार्ड में बने कोवोड सेंटर में स्थानीय महिला के पॉलिटिक पाए जाने से बाढ़ वासियों में भाई का माहौल व्याप्त है जिसको लेकर लोग डरे हुए हैं कि कहीं भिंड वार्ड के लोग कोरोना संक्रमण जैसी घातक बीमारी की चपेट में ना आ जाएं। जिसको तत्परता से लेते हुए स्थानीय सिविल वार्ड नंबर 6 के पार्षद विक्रम ठाकुर ने मीडिया के समक्ष एवं जिला प्रशासन से मांग की है की शहर में बने इस कोविड वार्ड को शहर से अलग शिफ्ट किया जाए। उन्होंने बताया कि सिविल वार्ड क्रमांक 6 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वार्ड है जिसमें लगभग 4500 लोगों की आबादी है साथ ही सुभाष कॉलोनी में लगभग 3000 लोग निवास करते हैं एवं चारों तरफ अन्य लगभग 5000 लोग निवासरत हैं। जिनकी सुरक्षा में किसी भी तरह सीखो कौतूहल ना बरता जाए। इसलिए बाढ़ के पार्षद विक्रम ठाकुर ने बाढ़ से अलग कोड वार्ड शिफ्ट करने की दमोह कलेक्टर से मांग की है
Tags:
Corona Vayrus
Covid19
crime
Damoh
Education
Gaisawad
helth
International
Jabera
Madiyado
Mp
Tahalka voice
Technology