अबैध देशी कट्टा लेकर घूमने वाले आरोपी को भेजा जेल...
ब्यूरो रिपोर्ट
सागर - न्यायालय सुश्री अंकिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बंडा के न्यायालय ने आरोपी भोले पिता तुलसीराम पटेल उम्र 24 वर्ष निवासी सलैया तिगड्डा ग्राम बहरोल जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश शासन की ओर से सहा जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खांन ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.07.2020 को मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी भोले पिता तुलसीराम पटेल उम्र 24 वर्ष देशी कट्टा लिए घूम रहा है। सूचना की तस्दीक करने पर आरोपी की जेब से 315 बोर का देशी कट्टा और 02 जिंदा कारतूस बरामद हुए। लाइसेंस के पूछने पर नही होना बताया। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता द्वारा जमानतीय आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 दंप्रसं प्रस्तुत किया गया। जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी भोले पटेल का जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
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