शादीशुदा महिला के साथ गलत काम और आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने वाले अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त...

शादीशुदा महिला के साथ गलत काम और आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने वाले अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त...





घटना का संक्षिप्त विवरण--

मृतिका के भाई ने बताया कि लगभग 10- 15 वर्ष से  मृतिका अपने पति अशोक के साथ ग्राम किंद्राहो में निवासरत थी दिनांक 29/12/19 मृतिका अपने बच्चे के साथ में बाजार का कहकर घर से गई थी और लौटकर नहीं आई ‌ जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लेख कराई थी, लगभग 15 -20 दिनों बाद मृतिका जब लौट कर आई तो उसने बताया कि राम मिलन और नरेश अठ्या मृतिका को जबरदस्ती अपने साथ इंदौर ले गए थे जहां पर उन्होंने में मृतिका के साथ में गलत काम किया था। दिनांक 5/9/ 2020 को ओमकार उर्फ मुड़ी मृतिका के घर पर आया और उसे अश्लील गालियां देते हुए राजीनामा  के लिए दबाव डालने लगा, दिनांक 27 /9/ 2020 को पुनः ओमकार उर्फ मुड़ी मृतिका के घर पर आया और अश्लील गालियां देने लगा एवं जान से मारने की धमकी देते हुए राजीनामा करने के लिए प्रताड़ित करने लगा, अभियुक्त ओमकार उर्फ मुडी द्वारा प्रताड़ित किए जाने से मृतिका द्वारा दिनांक 27/9/ 2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या कारित की गई। अभियुक्त के विरुद्ध पथरिया थाने में धारा 306 भारतीय दंड विधि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त की ओर से पथरिया न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को के आधार पर अभियुक्त की जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से जमानत पर बहस एडीपीओ आभा जैन द्वारा की गई।


लापरवाही से वाहन चलाकर पलटाने वाले को 02 वर्ष का कारावास...


न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी हटा, जिला- दमोहघटना का संक्षिप्त विवरण- घटना दिनांक 27-11-2010 को सुबह 10:30 बजे आरोपी विजय अहिरवार 10-12 लोगों को  टेम्पो ट्रेक्स/जीप  से ग्राम मुराछ से बिठाकर, हटा  लेकर जा रहा था। तभी थाना गैसाबाद से 13 किमी पश्चिम स्थित नरैया पुलिया लोकमार्ग पर टेम्पो टेक्स/जीप को तेजगति व लापरवाही से चलाकर पलटा दी। टेम्पो टेक्स/जीप पलटने से टेम्पो टेक्स/जीप में सवार कमलेश और ताराबाई की मौके पर ही मृत्यु हो गई व

अन्य सवार लोग घायल हो गये। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गैसाबाद में पंजीबद्ध की गई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए न्यायालय ने आरोपी विजय अहिरवार को 02 वर्ष साधारण कारावास एवं 1500/-रूपए जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजय रावत, एडीपीओ हटा द्वारा की गई।

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