आचार संहिता लागू होते ही चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ... अब 30 मार्च तक दो लोगों की मौजूदगी में कर सकेंगे नाम-निर्देशन (नामांकन) पत्र दाखिल...

आचार संहिता लागू होते ही चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ... अब 30 मार्च तक दो लोगों की मौजूदगी में कर सकेंगे नाम-निर्देशन (नामांकन) पत्र दाखिल... 







दमोह - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की 55-दमोह विधानसभा क्षेत्र के रिक्त पद को भरने के उद्देश्य से गत दिवस कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण राठी ने बताया जारी कार्यक्रम अनुसार नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 31 मार्च को होगी। नाम निर्देशन पत्र 03 अप्रैल तक वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 17 अप्रैल को होगा, मतों की गणना 02 मई को दमोह जिला मुख्यालय पर की जायेगी। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता जिला दमोह में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आदर्श आचरण संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों और सरकार पर लागू होगी।
कोविड-19 के दौरान आम चुनाव के संचालन के दौरान व्यापक दिशा निर्देश...
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राठी ने कहा है आयोग ने नामांकन प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साथ आने वाले व्यक्तियों की संख्या के मापदंडों को संशोधित किया है, जो 2 तक सीमित है। नामांकन के प्रयोजनों के लिए 3 वाहनों के बजाय 2 तक सीमित है। उम्मीदवार को ऑनलाइन पद्धति से भी नामांकन फार्म एवं एफिटेबिट दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। ऑन लाइन भरे फार्म एवं शपथ पत्र का प्रिंट निकालकर नोटराईजेशन उपरांत संबंधित रिटर्निंग आफीसर के समक्ष जमा किया जायेगा। उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित निक्षेप राशि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को भौतिक रूप से चालान अथवा कैश के रूप में जमा कर सकेंगे।
कोविड-19 की रोकथाम के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने डोर-टू-डोर अभियान के लिए संख्या उम्मीदवार सहित कुल 5 व्यक्तियों तक सीमित की है। प्रचार-प्रसार हेतु रोड शो में वाहनों के काफिले को 10 वाहनों के बजाय 5 वाहनों (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर यदि कोई हो) को सीमित किया है। वाहनों के काफिले के दो सेटों के बीच का अंतराल 100 मीटर के अंतराल के बजाय आधा घंटा रखा गया है। कोविड-19 के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये है। इनके परामर्श से चुनावों के संचालन के लिए व्यवस्था और निवारक उपायों से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एलेक्शन मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है।
अर्हता...
ऐसे व्यक्ति, जो अहर्ता तिथि 01 जनवरी 2021 को अपनी 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, यह इस निर्वाचन में अपना मतदान कर सकेंगे।
मतदाता...
55-दमोह विधानसभा क्षेत्र में 1.24 लाख पुरूष 1.15 लाख महिलाएं 8 थर्ड जेण्डर एवं 129 सर्विस वोटर्स कुल 2.39 लाख मतदाता मतदान कर सकेंगे। इस क्षेत्र में शत-प्रतिशत मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध करा दिये गये है। इनमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के 2,583 एवं 1.027 दिव्यांग मतदाता चिन्हित है। विधानसभा निर्वाचन 2018 में इस विधानसभा क्षेत्र में 2.33 लाख मतदाता दर्ज थे।
मतदान केन्द्र...
वर्तमान में कुल 359 मतदात केन्द्र है। एक हजार से अधिक मतदाता वाले बूथ को सहायक मतदान केन्द्र बनाया जायेगा। विगत विधान सभा चुनाव 2018 में इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 284 मतदान केन्द्र थे। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अनिवार्य न्यूनतम सुविधाएं एएमएफ उपलब्ध कराई गई है।
मतदान दल...
मतदान को संपन्न कराने के लिए लगभग 2500 मतदान कर्मी आवश्यक होंगे। कोविड के दिशा निर्देशो के तहत मतदान दलों के आवागमन हेतु पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की गई है। मतदान दलों का तृतीय रेण्डमाईजेशन 24 घण्टों के स्थान पर कोविड-19 के निर्देशों के पालन हेतु 72 घण्टे पूर्व में रखा गया है।
ईव्हीएम और व्हीव्हीपीएटी मतदान के लिए एफएलसी ओके मशीनों में 882 बैलेट यूनिट, 844 कन्ट्रोल यूनिट एवं 830 व्हीव्हीपीएटी जिले में उपलब्ध है। मतदाता अपने पसंदीदा अभ्यर्थी को डाले गये मत की पुष्टि मतदान प्रकोष्ट में उपलब्घ व्हीव्ही पैट पर पर्ची देखकर कर सकेंगे।
मतदाता पर्ची...
आयोग द्वारा इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान से पांच दिवस पूर्व तक वोटर इंफारमेंशन स्लिप (व्हीआईएस) उपलब्ध कराई जायेगी। मतदाताओं को मतदान में सुविधा के लिए बिरिल फोटो वोटर इंफारमेंशन स्लिप भी उपलब्ध कराई जायेगी।
पहचान के लिए वैकल्पिक दस्तावेज...
निर्वाचन में कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे इस हेतु आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए अतिरिक्त 11 प्रकार के दस्तावेजों को भी मान्य किया है यथा आधार कार्ड, मनरेगा जांच कार्ड, पेन कार्ड, बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम योजना मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, सेवा नियोक्ता द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त पहचान पत्र, भारत के रजिस्टार जनरल आरजीआई द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और सांसद/विधायक/विधान परिषद के सदस्य को जारी पहचान पत्र शामिल है।
नामांकन प्रकिया...
नामांकन में ऑनलाइन मोड की सुविधा के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान किये गये है। इनमें सीईओ/डीआईओ की वेबसाईट पर नामांकन फार्म भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा। कोई भी इच्छुक उम्मीदवार इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकता है तथा इसको प्रिंट कर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमाकर सकता है।
शपथ पत्र भी सीईओ/डीईओ की वेबसाईट पर ऑनलाइन भरा जा सकता है और इसका प्रिंट लिया जा सकता है और नोटरीकरण के बाद इसे रिटर्निग आफीसर के समक्ष नामांकन फार्म के साथ जमा किया जा सकता है। उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के दिये गये ऑप्शन से सिक्यूरिटी अमाउन्ट जमा कर सकते है। उम्मीदवार के पास ट्रेजरी में भी सिक्यूरिटी एमाउण्ट जमा करने का विकल्प रहेगा। इसके अतिरिक्त पूर्व की प्रक्रिया अनुसार उम्मीदवार ऑनलाइन फार्म प्राप्त कर भी रिटर्निग अधिकारी को निर्धारित समय के पूर्व प्रस्तुत कर सकेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संचालन की प्रमुख गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के दौरान होने वाले उप चुनाव के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किये है। चुनाव संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगायेगा जिन मतदाताओं के पास मास्क नहीं होगा उन्हें मतदान केन्द्र पर मास्क उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सैनिटाईजर, साबुन और पानी की उपलध्बता है।
मतदान केन्द्र पर निर्वाचकों की थर्मल जांच की जायेगी। मतदाता का प्रथम बार में तय मानकों से अधिक तापमान आने पर द्वितीय बार जांच की जायेगी और फिर तापमान अधिक रहता है तो ऐसे मतदाता को टोकन/प्रमाण पत्र दिया जायेगा और उसे कहा जायेगा कि वह मतदान के अंतिम घंटे में आये। कोविड-19 के प्रतिरोधक का पालन करते हुए ऐसे मतदाता से मतदान कराया जायेगा। मतदान हेतु लाईन में 15-20 व्यक्तियों के लिए 6 फीट की दूरी पर निर्धारित गोले बनाये जायेंगे।
मतदान स्थल पर Medicated waste material के संग्रहन एवं डिस्पोजल के लिए आवश्यक समुचित व्यवस्थाएं भी की गई है।
मॉक-पोल...
मतदान के दिन वास्तविक मतदान शुरू होने से 90 मिनट पहले, उम्मीदवारों के पोलिंग एजेटों की उपस्थिति में, प्रत्येक मतदान पर 50 वोट डालने के द्वारा एक मॉकपोल आयोजित किया जाता है और नियंत्रण इकाई और व्हीव्हीपीएटी पर्चियों की गिनती के इलेक्ट्रॉनिक पारिणाम का मिलान किया जाता है और उन्हें दिखाया जाता है। पीठासीन अधिकारियों द्वारा मॉक पोल के सफल आयोजन का प्रमाण पत्र बनाया जायेगा।मॉक पोल के बाद पोलिंग एजेंटो की मौजूदगी में ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट सील किये जाते है और सील पर पोलिंग एजेंटो के हस्ताक्षर प्राप्त किये जाते है।
वीडियोग्राफी/वेबकास्टींग/सीसीटीवी कवरेज
जारी कार्यक्रम अनुसार सभी संवेदनशील घटनाओं की वीडियोग्राफी की जायेगी नामांकन प्रक्रिया और उनकी जांच, चुनाव चिन्हों का आवंटन एफएलसी, ईव्हीएम को तैयार एवं भण्डारण करना, महत्वपूर्ण आम सभाएं, चुनाव अभियान के दौरान जुलूस-रैली इत्यादि डाक मतपत्रों को जारी करने की प्रक्रिया चिन्हित बल्नरेबल मतदान केन्द्रों में मतदान प्रक्रिया, मतदान पश्चात ईव्हीएम और व्हीव्हीपीएटी का भण्डारण, मतगणना आदि की वीडियोग्राफी की जायेगी। सीसीटीवी महत्वपूर्ण सीमा जांच पोस्ट पर निगरानी के लिए लगाये जायेंगे। 
आयोग ने यह भी कहा है कि वीडियाग्रोफी/वेबकास्टींग/सीसीटीवी और डिजिटल कैमरा का उपयोग संवेदनशील मतदान केन्द्रों और प्रकोष्टो में मतदान की गोपनीयता बनाये रखते हुए मतदान की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा।
चुनाव सामग्री वितरण एवं संग्रहण-निर्वाचन हेतु निर्धारित...
समस्त चुनाव सामग्री के वितरण एवं उनके संग्रहण हेतु कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं की जायेगी।
मतगणना केन्द्र
मतों की गणना हेतु स्ट्रांग रूम में कोविड-19 के दिशा निर्देश् हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जायेगी। आयोग से प्राप्त निर्देशों के तहत मतों की गणना हेतु बड़े हॉल में 07 से अधिक मतगणना टेबिल नहीं रखी जायेगी। आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मतगणना कक्षों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधा...
सभी मतदान केन्द्र ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित है जिनमें रैम्प की सुविधा है। केन्द्रों पर व्हीलचेयर उपलब्ध रहेगी। मतदान केन्द्रों के लिए विशेष सुविधा की जायेगी। मतदान केन्द्रों में इनके प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाती है, मतदान केन्द्र परिसर के प्रवेश द्वार के पास निर्दिष्ट  पार्किंग स्थलों के लिए प्रावधान किया जा रहा है।
कोविड-19 के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) के लिए पहल...
चुनाव (संशोधन) नियम,2019 के संचालन और चुनाव संचालन नियम, 2020 के अनुसार प्रदेश के रिक्त 55-दमोह विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की व्यवस्था है। श्रेणियों को भी पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जा रही है- यथा वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु), मतदाता सूची में चिन्हित दिव्यांग व्यक्ति तथा कोविड-19 के प्रभावित या संदिग्ध व्यक्ति पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान के इच्छुक मतदाता को सभी अपेक्षित विवरण देते हुए फार्म-12 डी में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की यह प्रक्रिया मतदान दिवस के एक दिन पूर्व तक पूर्ण कर ली जायेगी।
डिस्ट्रीक्ट, ए.सी. लेबल एण्ड बूथ लेबल इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान...
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक और सेक्टर अधिकारियों के परामर्श से एक व्यापक जिला चुनाव प्रबंधन योजना तैयार किया गया है। इनके अनुसार बल्नरबिलिटी मैपिंग एक्सासाईज और क्रिटीकल मतदान केन्द्रों की मैपिंग की गई है एवं इसको सतत् अद्यतन किया जा रहा है।
चुनाव अधिकारियों का प्रशिक्षण...
राज्य के नेशनल मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जिला दमोह के चुनाव अधिकारियों को वीडियों कॉफ्रेन्स के माध्यम से दो दिवसीय प्रशिक्षण संबंधित को दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के नेशनल मास्टर ट्रेनर द्वारा भी दमोह जिले में उनके समस्त चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
कोविड-19 के सुरक्षा उपायों एवं मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों पर की गई व्यवस्था के बारे में मतदाताओं को तथा अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को कोविड-19 के निर्देशों के पालन के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जायेगा।   

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